आगंतुक आचार संहिता (Meet Your Saathi और साथ मिलन) और परिचय-प्रशिक्षण की रूपरेखा

संस्करण 1.1 (28 सितंबर 2026)

यह हिंदी अनुवाद है। लागू अंग्रेज़ी संस्करण ही होता है। English

A. संहिता

A1. मैं ये करूँगा/करूँगी

1. बच्चों से केवल उस स्थल पर मिलूँगा/मिलूँगी जिसे साथ फ़ाउंडेशन उस मुलाक़ात के लिए किराए पर लेती है, केवल साथ फ़ाउंडेशन के स्टाफ़ की मौजूदगी में और जब बच्चे के साथ उनके अभिभावक या साझेदार गृह के केसवर्कर हों, और केवल तय समय पर। 2. हर मुलाक़ात पर अपना फ़ोटो पहचान-पत्र दिखाऊँगा/दिखाऊँगी और आगंतुक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करूँगा/करूँगी। 3. शारीरिक सीमाएँ बच्चे को तय करने दूँगा/दूँगी। मैं गले लगाने, चूमने, गोद में बिठाने या गुदगुदी करने की शुरुआत नहीं करूँगा/करूँगी। अगर बच्चा ख़ुद हाई-फ़ाइव या हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाए, तो वह ठीक है। 4. वर्तमान और भविष्य की बात करूँगा/करूँगी: स्कूल, शौक़, सपने। मैं बच्चे के अतीत, पारिवारिक समस्याओं, स्वास्थ्य, रूप-रंग, जाति, धर्म या पैसे के बारे में नहीं पूछूँगा/पूछूँगी। 5. मुलाक़ात, फ़ोटो या किसी गतिविधि के लिए बच्चे की "ना" को, बिना कारण पूछे और बच्चे या परिवार के सामने निराशा दिखाए बिना, स्वीकार करूँगा/करूँगी। 6. उपहार केवल स्टाफ़ के ज़रिए, उपहार के नियमों के भीतर दूँगा/दूँगी (अधिक से अधिक ₹500, नया, परिवार में बाँटा जा सकने वाला, और कम से कम 3 दिन पहले स्टाफ़ को सौंपा गया)। 7. किसी भी बच्चे के बारे में कोई भी चिंता उसी दिन साथ फ़ाउंडेशन के सुरक्षा अधिकारी, Akansha Guptaa, को बताऊँगा/बताऊँगी। अगर मुझे किसी बच्चे के विरुद्ध संभावित यौन अपराध का पता चलता है और 2 घंटे के भीतर सुरक्षा अधिकारी या उप अधिकारी से संपर्क नहीं हो पाता, तो मैं स्वयं पुलिस के पास जाऊँगा/जाऊँगी या 112 पर कॉल करूँगा/करूँगी, और बाद में सुरक्षा अधिकारी को बताऊँगा/बताऊँगी। 8. उस दिन स्टाफ़ के निर्देशों का पालन करूँगा/करूँगी, बिना किसी छूट की माँग किए।

A2. मैं ये नहीं करूँगा/करूँगी

1. फ़ोन नंबर, ईमेल पते, सोशल-मीडिया हैंडल, घर के पते या UPI ID देना या लेना, या ऑनलाइन या ऑफ़लाइन बच्चे या परिवार को ढूँढने की कोशिश करना। 2. साथ फ़ाउंडेशन के बाहर बच्चे के स्कूल, साझेदार गृह, बच्चे या परिवार से मिलने जाना या संपर्क करना, जिसमें अपने Rupee Trail में देखे गए किसी विक्रेता के नाम का उपयोग करना भी शामिल है। 3. साथ फ़ाउंडेशन के बाहर बच्चे या परिवार को नकद, पैसे का ट्रांसफ़र, क़र्ज़, नौकरी, स्कूल फ़ीस या कोई अन्य लाभ देना। 4. फ़ोटो, वीडियो या ऑडियो लेना। साथ फ़ाउंडेशन का स्टाफ़ मेरे लिए उन्हें लेगा। 5. बच्चे के बारे में ऑनलाइन कुछ भी पोस्ट करना, जिसमें उसका पहला नाम, चेहरा, स्कूल या मोहल्ला शामिल है, या साथ फ़ाउंडेशन के किसी कार्यक्रम के बारे में उसी समय (real time) पोस्ट करना। 6. किसी भी समय बच्चे के साथ अकेले रहना, जिसमें गलियारे, शौचालय या "बस ज़रा बाहर जाते समय" भी शामिल है। 7. किसी बच्चे को शौचालय ले जाना। 8. बच्चे या परिवार को अपने घर, दफ़्तर, कार्यक्रमों या घूमने-फिरने पर बुलाना, या उन्हें वाहन से ले जाने की पेशकश करना। 9. "मैं कॉलेज का ख़र्च दूँगा", "मैं अगले महीने मिलने आऊँगा" या "मैं तुम्हें विदेश ले जाऊँगा" जैसे वादे करना। 10. किसी बच्चे से प्रस्तुति करने, भाषण देने या मुझे धन्यवाद कहने को कहना। 11. शराब या नशीले पदार्थों के असर में आना, या बच्चों के पास धूम्रपान करना। 12. साथ फ़ाउंडेशन की अपनी जाँची-परखी प्रक्रियाओं के बाहर साथ फ़ाउंडेशन के बच्चों को अपनी पेशेवर सेवाएँ (फ़ोटोग्राफ़ी, ट्यूशन, चिकित्सा, परामर्श या कुछ और) देने की पेशकश करना।

A3. मैं समझता/समझती हूँ

  • मुलाक़ात हो या न हो, मेरी मदद जारी रहती है। बच्चा और परिवार कोई भी मुलाक़ात मना कर सकते हैं, और साथ फ़ाउंडेशन मुझे केवल इतना बताएगी कि बच्चा उपलब्ध नहीं है।
  • मेरे परिवार के वयस्क तभी आ सकते हैं जब उनकी भी जाँच हुई हो। मेरे साथ आने वाले बच्चे केवल साथ मिलन में आ सकते हैं, और मेरे साथ ही रहेंगे।
  • उल्लंघन होने पर चेतावनी, मुलाक़ातों का रद्द होना, मेरे खाते का निलंबन, Meet Your Saathi से स्थायी रूप से हटाया जाना, और जहाँ क़ानून इसकी माँग करे, पुलिस या बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) को रिपोर्ट हो सकती है।
  • POCSO Act s.19 के तहत, जिसे भी पता हो या डर हो कि किसी बच्चे के विरुद्ध यौन अपराध हो सकता है, या हुआ है, उसे पुलिस को सूचना देनी होगी।

A4. मेरी घोषणा

A5. बच्चों के लिए संहिता (आगंतुक के साथ आने वाले बच्चों के लिए, केवल साथ मिलन)

B. परिचय-प्रशिक्षण की रूपरेखा

स्वरूप: लगभग 45–60 मिनट, ऑनलाइन या स्थल पर, पहली मुलाक़ात से पहले अनिवार्य। हर व्यक्तिगत मुलाक़ात से पहले 15 मिनट का पुनश्चर्या (refresher) सत्र। अंत में एक प्रश्नोत्तरी और संहिता पर हस्ताक्षर।

#मॉड्यूलसमयइसमें क्या शामिल है
1ये नियम क्यों हैं10 मिनटशोध क्या बताता है: बार-बार आने-जाने वाले लोगों से जुड़ाव और टूटन (revolving-door attachment), बच्चों को प्रदर्शन की वस्तु की तरह पेश किया जाना, और मददगार बनकर आने वाले अपराधियों से होने वाला नुकसान। पहचान छिपाकर लिखे गए मामलों के छोटे सार। संदेश: "ये नियम बच्चे के साथ-साथ आपकी भी रक्षा करते हैं।"
2शक्ति और निर्भरता5 मिनटहो सकता है कि कोई परिवार पैसा देने वाले को "ना" कहने में असमर्थ महसूस करे। इसीलिए हम बच्चे से अकेले में पूछते हैं, और इसीलिए मदद कभी मुलाक़ातों पर निर्भर नहीं होती।
3एक अच्छी मुलाक़ात कैसी होती है10 मिनटएक नमूना कार्यक्रम। बातचीत शुरू करने के तरीक़े ("तुम्हें क्या ड्रॉ करना अच्छा लगता है?")। किन विषयों से बचें। अगर बच्चा शर्मीला या चुप हो तो क्या करें: कुछ नहीं। स्टाफ़ मदद करेगा।
4व्यवहार में सीमाएँ10 मिनटतय जवाबों के साथ परिस्थितियों का अभ्यास ("मैं यह नहीं कर सकता, पर चलो दीदी या भैया से साथ में पूछते हैं"): बच्चा आपका फ़ोन नंबर माँगता है; अभिभावक अस्पताल के बिल के लिए पैसे माँगते हैं; बच्चा आपको गले लगाना चाहता है; बच्चा आपसे उसे शौचालय ले जाने को कहता है; बच्चा पूछता है, "क्या आप अगले हफ़्ते फिर आओगे?"; आप किसी दूसरे आगंतुक को किसी बच्चे के साथ अकेले देखते हैं।
5फ़ोटो और ऑनलाइन5 मिनटफ़ोटो स्टाफ़ लेता है। कोई पोस्टिंग नहीं। जियोटैग। JJ Act s.74 के तहत पहचान की सुरक्षा। DPDP Act के तहत अभिभावक की सहमति।
6उपहार5 मिनट₹500 की सीमा। क्या दिया जा सकता है और क्या नहीं। 3 दिन पहले जमा करना। उपहार क्यों बाँटे जाते हैं।
7चिंताओं को पहचानना और उनकी सूचना देना5 मिनटकिस बात की सूचना दें (स्टाफ़ या दूसरे आगंतुकों के बारे में चिंताओं सहित), कैसे सूचना दें, और आगंतुकों को ख़ुद कभी जाँच क्यों नहीं करनी चाहिए। संभावित यौन अपराध के मामले में: अगर 2 घंटे के भीतर सुरक्षा अधिकारी और उप अधिकारी से संपर्क न हो पाए, तो स्वयं पुलिस के पास जाएँ या 112 पर कॉल करें।
8मुलाक़ात के बाद5 मिनटसीधे कोई संपर्क नहीं। जानकारी (updates) कैसे आती है। "बच्चा उपलब्ध नहीं है" का क्या मतलब है। प्रायोजन समाप्त होने पर क्या होता है।
9प्रश्नोत्तरी और स्वीकृति5 मिनटपरिस्थितियों पर 5 सवाल, सभी के सही जवाब ज़रूरी (दोबारा कोशिश की अनुमति है)। फिर संहिता और स्व-घोषणा पर हस्ताक्षर।

पुनश्चर्या (15 मिनट, हर व्यक्तिगत मुलाक़ात से पहले): उस दिन का कार्यक्रम, स्टाफ़ प्रमुख का नाम, A1–A2 की याद, परिस्थितियों पर दो सवाल, और उपहार की जाँच।

B2. मुलाक़ातें चलाने के लिए स्टाफ़ का परिचय-प्रशिक्षण

  • अलग-अलग उम्र के बच्चों से, अकेले में, उनकी रज़ामंदी लेना।
  • हर समय नज़र बनाए रखने के लिए सही जगह पर रहना।
  • विनम्रता से बीच में आना ("चलो, यह सब मिलकर करते हैं")।
  • 48 घंटे के भीतर मुलाक़ात की रिपोर्ट भरना।
  • POCSO Act और JJ Act के तहत चिंताओं को सुरक्षा अधिकारी तक, और वहाँ से पुलिस, SJPU या CWC तक पहुँचाना।